घबराएं नहीं, ज़रूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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25 मार्च 2020

घबराएं नहीं, ज़रूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी

मधेपुरा 

कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन तक देश भर में लॉक डाउन की घोषणा की है. यानी 14 अप्रैल तक 130 करोड़ से ज्यादा आबादी अपने घरों में ही रहेगी. इतने लंबे लॉक डाउन से आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है. राशन, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, बैंक मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. यानी लोगों को इन चीजों की कोई किल्लत नहीं होने वाली है. 

सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाए जाएं यानी होम डिलीवरी की जाए, ताकि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें. नोट कर लीजिए कि आज से 14 अप्रैल तक क्या खुला और क्या बंद रहेगा. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार की रात में 21 दिन के लॉक आउट की घोषणा से लोगों में राशन और खाने-पीने के सामान को लेकर चिंता हो गई है.

इस ऐलान के बाद देश के कई हिस्सों में रोजमर्रा की चीजें जुटाने के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें रात में ही लग गई थीं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि 21 दिन के इस लॉक डाउन से घबराएं नहीं. सरकार ने पीएम मोदी के भाषण के चंद मिनटों बाद ही एडवायजरी जारी कर दी है. इसमें स्पष्ट किया है कि क्‍या खुला और क्‍या बंद रहेगा. 

हम आपको यह सब खबर के माध्‍यम से विस्‍तार से बता रहे हैं. इसे जरूर पढ़ें ताकि आपको 21 दिनों तक कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.
 
लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या खुलेगा रहेगा
-दूध, सब्जी, किराना और दवा की दुकानें. 
-अस्पताल और क्लीनिक
-किसी बेहद जरूरी काम के लिए भी बाहर जाने की छूट मिल सकती है. 
-लेन देन के लिए आप बैंक से पैसा निकालने जा सकते हैं. 
-मेडिकल व पुलिस सेवा को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है. 
-माल ढोने वाले वाहन. पोल्ट्री सेक्टर की फीड आदि ढोने पर रोक नहीं होगी. 
-पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. जरूरत पर निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन लोगों की संख्या क्षमता से आधी रहेगी. 
इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया एवं वेब पोर्टल न्यूज

ये पूरी तरह बंद रहेंगे 
-शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब, पार्क, स्विमिंग पूल. 
-परिवहन व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेगी. 
-अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी   संस्थान. 
-फैक्ट्रियां व बड़े निर्माण प्रोजेक्ट आदि. 
-जिला प्रशासन को अधिकार है कि वह स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का दायरा बढ़ा सकता है.

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