मधेपुरा: महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के निदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लैंगिक समानता एवं लिंग आधारित हिंसा को रोकने के मुद्दों से संबंधित "नई चेतना अभियान-पहला बदलाव की ओर" कार्यक्रम के तहत एसएनपीएम प्लस टू विद्यालय में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को बाल अधिकार एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह- नोडल पदाधिकारी रश्मि कुमारी ने कहा कि POCSO एक्ट उद्देश्य 18 वर्ष को कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक तथा स्वतंत्रता जो सभी बच्चों पर प्रजाति, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग, भाषा, विचार, मूल उत्पत्ति, आयु की स्थिति का भेदभाव किए बिना समान रूप से लागू करना है.
इस एक्ट के तहत बच्चों को जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार एवं भागीदारी का अधिकार दिया गया है. साथ ही इसके तहत बच्चों का यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. इस कानून में अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है. केंद्र प्रशासक कुमारी शालिनी द्वारा वन स्टॉप सेन्टर एवं 181 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया. कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, बाल संरक्षण इकाई मधेपुरा के निरंजन कुमार के साथ-साथ विद्यालय के सभी छात्राएं मौजूद थी.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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