मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद का आरक्षण तय - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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9 सितंबर 2022

मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद का आरक्षण तय

मधेपुरा: बिहार में पहली बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए सीधे होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आरक्षण तय कर दिया है. नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सबसे मुश्किल काम आरक्षण का निर्धारण ही था. बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से काम कर रहा है. माना जा रहा है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा सकती है. मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद की बात करें तो मधेपुरा एवं बिहारीगंज में जेनरल श्रेणी की कोई महिला ही मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद बन सकेगी. वहीं आलमनगर की बात करे तो मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद अनुसूचित जाति महिला ही बन सकेगी. 

मुरलीगंज की बात करे तो मुख्य पार्षद महिला व पुरुष कोई भी बन सकते है. जबकि उप मुख्य पार्षद पिछड़ावर्ग महिला व पुरुष कोई भी बन सकते हैं. सिंहेश्वर की बात करें तो अनारक्षित महिला ही बन सकेगी. जबकि उप मुख्य पार्षद अनारक्षित रखा गया है. राज्य निर्वाचन आयोग कि ओर से जारी अधिसूचना के बाद उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले पुरुष उम्मीदवारों को करारा झटका लगा है. मालूम हो कि मधेपुरा नगर पारिषद में पिछली बार भी मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था. लेकिन डिप्टी मेयर का पद अनारक्षित था. 
(रिपोर्ट:- सुनीत साना) 
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