मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के साथ मारपीट, कार्रवाई - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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26 सितंबर 2024

मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के साथ मारपीट, कार्रवाई

सिंहेश्वर: जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एफएमजी डॉक्टर इंटर्नशिप के लिए आए छात्रों के साथ अध्ययनरत छात्रों ने मारपीट की. मेडिकल कॉलेज कैंपस में मारपीट की इस घटना से मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शैक्षणिक व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है. इस घटना के बाद से एफएमजी डॉक्टर इंटर्नशिप के लिए आए छात्र-छात्राओं ने खुद को असुरक्षित बताया. घटना को लेकर एफएमजी डॉक्टर इंटर्नशिप के छात्र दानापुर पटना के शुभम सिंह के आवेदन पर सिंहेश्वर थाना में केस दर्ज किया गया है. आवेदन में शुभम सिंह ने कहा कि वे लोग एफएमजी डॉक्टर इंटर्नशिप के लिए बीसीएमआर पटना के निर्देशानुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए और कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक के निर्देश पर आवंटित आवास में रहते हुए अपने कार्य में योगदान दे रहे हैं. 

मंगलवार की दोपहर लगभग डेढ़ बजे अचानक 2020 सत्र के छात्रों ने हिंसक हमला कर दिया. सभी डॉक्टरों के कमरे में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई. इस दौरान महिला इंटर्न के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया. इस घटना की जानकारी प्राचार्य को दी गयी, लेकिन उन्होंने संतोषजनक संज्ञान नहीं लिया. उधर जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य दिनेश प्रसाद ने कहा कि घटना को लेकर उन्होंने ही 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया. मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. दोनों पक्षों के साथ बैठक की गयी है. सभी समस्या का समाधान किया जाएगा. बता दें कि बैठक के उपरांत जब कोई समाधान नहीं निकला तो प्राचार्य ने आरोपी 21 छात्रों पर कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. साथ ही निलंबन अवधि मे परिसर मे देखे जाने पर आर्थिक दण्ड के रूप मे पन्द्रह हजार रूपये जुर्माना देना होगा. 

जारी पत्र में कहा कि पन्द्रह दिनों के उपरान्त अपने-अपने अभिभावक के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर भविष्य में अनुशासन का पालन करने, इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नही करने एवं नियम के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने संबंधी बॉण्ड भरना सुनिश्चित करने को कहा गया. अगर आदेश की अवहेलना की जाती है या आचरण में कोई सुधार नही लाई जाती है, तो निलंबन की तिथि मे विस्तार करते हुए अर्थिक दण्ड के साथ-साथ आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. 
(रिपोर्ट:- सुनीत साना) 
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