मंदिर के खजाने में हुई लाखों की हेराफेरी के मामले में केस दर्ज - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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20 सितंबर 2024

मंदिर के खजाने में हुई लाखों की हेराफेरी के मामले में केस दर्ज

सिंहेश्वर: मंदिर के खजाने में लाखों की हेराफेरी के मामले में आखिरकार प्राथमिकी दर्ज हुई. सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के लेखापाल राकेश श्रीवास्तव ने गबन मामले में डीएम के निर्देश पर बनी जांच कमिटी की रिपोर्ट का का विस्तार से उल्लेख करते हुए थाना में केस दर्ज कराया है. इसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि दानपेटी से प्राप्त सिक्के की गिनती उपरांत ससमय बैंक में जमा करना था. लेकिन ऐसा नहीं कराया गया. इस लापरवाही से न्यास नजारत में सिक्के की ढेर जमा कर गंभीर वित्तीय संकट उतपन्न हो गई और संशय की स्थिति बनी रही. कैश ससमय बैंक में जमा नही कर उक्त राशि का विधिवत संघारित नहीं होना न्यास समिति में वित्तीय कार्य की लापरवाही व उदासीनता को दर्शाता है. 

रोकड़ पंजी, बैंक पंजी व सिक्का पंजी पर रोकड़ पाल, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक तथा सचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. न्यास समिति में नियमित अंतराल पर अंकेक्षण कराना थाा. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद बैंक तथा रोकडपंजी का reconcilion किया जाना था वह नहीं किया गया. यह सभी कृत्य बिहार वित्त नियमावली एवं अन्य वित्त प्रावधानों के विपरित है. न्यास में विपत्र की कोई पंजी संघारित नहीं पाई गई यह वित्तीय लापरवाही का घोतक है. दस पन्ना के आवेदन में अंत मे कहा गया कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर मनोज कुमार ठाकुर पर गबन के मामले में केस दर्ज किया जाए.

गबन मामले की जांच के लिए डीएम ने बनाई थी आठ सदस्यीय कमिटी

एक वर्ष पूर्व 16 सितंबर 23 को संपन्न न्यास समिति की बैठक में तत्कालीन प्रबंधक सह कैशियर पर 80 लाख की हेराफेरी का आरोप लगा. इस मामले में मंदिर न्यास समिति ने तत्कालीन प्रबंधक सह लेखापाल मनोज कुमार ठाकुर को निष्कासित कर कार्रवाई का निर्णय लिया. वहीं मामले की जांच के लिए डीएम के निर्देश पर एडीएम की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया. उक्त कमिटी में एडीएम के अलावे सदर एसडीओ वरीय उप समाहर्ता सह प्रबंधक न्यास समिति, जिला योजना पदाधिकारी, उपायुक्त वाणिज्य कर, सहायक कोषागार पदाधिकारी, बीडीओ, कोषाध्यक्ष व लेखपाल मंदिर न्यास समिति शामिल थे. 

सिक्का पंजी में दर्ज करीब 66 लाख रुपये का सिक्का बैंक में नहीं हुआ जमा

डीएम के निर्देश पर बनी कमिटी के जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 15 नवंबर 23 को तत्कालीन रोकड़पाल ने सिक्का पंजी पर 67 लाख 80 हजार तीन सौ 82 रुपया जमा दर्शाया है. इसमें एस एन महतो पर दो लाख 71 हजार 806 रुपया देनदारी को घटा कर कुल सिक्का 65 लाख 8 हजार 576 मंदिर न्यास समिति के नजारत में जमा दिखलाया है. सिक्का पंजी के अनुसार जमा करीब 66 लाख रुपये के सिक्के तत्कालीन कैशियर ने बैंक में जमा नहीं किए थे. डीएम के निर्देश पर सिक्के की गिनती की गई. उसमें मात्र 22 लाख 99 हजार का सिक्का गिनती में मिला. वहीं शेष 42 लाख नौ हजार तीन सौ 75 रुपया का हिसाब नहीं मिल रहा है. 

कार्रवाई की जद में हैं तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक, तत्कालीन कैशियर मनोज ठाकुर व एस एन महतो

इस संबंध में वर्तमान कैशियर व प्रबंधक ने जांच कमिटी को बताया कि न्यास के कोष से गायब 42 लाख नौ हजार 375 रुपया का हिसाब तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक आनंद, तत्कालीन कैशियर मनोज कुमार ठाकुर और एस एन महतो बता सकते हैं. कमिटी ने रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व में वित्तीय कार्यो में भारी लापरवाही बरती गई है. इस मे शामिल सभी पदाधिकारी और कर्मी से शोकाज किया जा सकता है. कार्रवाई की जद में तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक आनंद, तत्कालीन कैशियर मनोज कुमार ठाकुर और एस एन महतो आ गए हैं. 

जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने दिया केस करने का आदेश

कमिटी के जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यास समिति के सचिव सह सदर एसडीएम ने न्यास समिति के संबंधित पदाधिकारी और कर्मी को शोकाज कियाा. लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने व जांच रिपोर्ट में गबन का खुलासा होने पर डीएम ने केस दर्ज करने का निर्देश दियाा. हालांकि तकालीन कैशियर सह प्रबंदक मनोज कुमार ठाकुर ने विभिन्न बिंदु पर अपना जवाब न्यास समिति में समर्पित किया. असंतोषजनक जवाब मिलने पर डीएम के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है. बता दे कि इससे पूर्व में न्यास समिति के तत्कालीन सदस्य और प्रबंधक गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम ने कहा सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के लेखापाल के आवेदन पर मंदिर के तत्कालीन कर्मी मनोज कुमार ठाकुर पर गबन का केस दर्ज किया गया है.

(रिपोर्ट:- रवि कुमार)

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