डेस्क : बिहार में शिक्षक बहाली की आस लगाए अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने को भी कहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने शिक्षक बहाली को लेकर प्रकाशित विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि दिए गए रोस्टर के मुताबिक नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। एक अन्य याचिका में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीके वर्मा उपस्थित नहीं हुए।
राज्य सरकार के महाधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर उपस्थित अधिवक्ता ने विषय की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को स्थगित करने की मांग की। अब अगली सुनवाई की तिथि 19 अगस्त को खंडपीठ ने महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है।
इनपुट - फर्स्टबिहार