दुसरे दिन भी जरी रहा आभूषण विक्रेताओं का विरोध प्रदर्शन - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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5 मार्च 2016

दुसरे दिन भी जरी रहा आभूषण विक्रेताओं का विरोध प्रदर्शन

शुक्रवार से शुरू आभूषण विक्रेताओं का भारत सरकार द्वारा लागू एक्साईज ड्यूटी के विरोध में  विरोध प्रर्दशन शनिवार को भी जारी रहा. आभूषण विक्रेताओं ने कहा की जबतक सरकार हमारे हित में फैसला नही करेगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे और  अनिश्चितकालीन अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. सभी प्रदर्शनकारियों का कहना है, सोना-चांदी कुटीर उद्योग है और देश भर में लाखो की संख्या में लगभग 90% गहने छोटे-छोटे कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं परन्तु बही-खाता और लिखा-पढ़ी करने में असमर्थ हैं. ऐसे हालात में एक्साईज ड्यूटी लगाने से कारीगरों की परेशानी बढ़ेगी और उनकी गलतियों से इंस्पेक्टरराज कायम होगा. जिसके कारण उन कारीगरों और व्यवसायियों के सामने भुखमरी की समस्या आ जाएगी. उन्होनें यह भी कि अगर ग्राहकों को दो लाख की खरीददारी करता है तो उसे अपना पैन कार्ड के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रतिष्ठानों जमा करना होगा जो की निर्देश गलत है. प्रदर्शन में उपाध्यक्ष राजकुमार स्वर्णकार, महासचिव धीरेन्द्र स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष मदन सोनी, जिलाअध्यक्ष इन्द्रदेव स्वर्णकार, श्रवण सोनी, यदुनंदन स्वर्णकार, सत्यनारायण स्वर्णकार, मनोज कुमार, ललन, शुभम, बबलू, जीतू, नारायण, राजू, एवं अन्य शामिल हैं.
नियमावली एक्साईज ड्यूटी जो वित्तमंत्रालय द्वारा थोपी गई है आभूषणविक्रेताओं पर
1. सेसन ए.25 लाख तक ड्यूटी चोरी पकड़े जाने पर 7 साल की जेल.
2. रुल नं.25 माल को सील करने की पॉवर एवं दूकान को ताला लगाने की पॉवर प्रदान की गई है.
3. सेसन 11 ए.सी. टैक्स ड्यूटी न दे पाने पर जितनी ड्यूटी उतनी पेनल्टी.
4. सेसन 11 डी.डी.ए. 6 माह के लिए मालिक की जमीन- जायदाद को प्रोविजनल जब्त करने की पॉवर.
5. सेसन 23 एक्साईज ऑफिसर की बात न मानने पर 3 माह की सजा और उससे बदतमीजी करने पर 3 माह    की कैद और जुर्माना.
6. रुल नं.7 सोने की पकाई सरकारी संस्था द्वारा करवानी होगी.
7. रुल नं.25 माल का रिकॉर्ड सही न पाए जाने पर दूकान को सील करने की पॉवर.
8. डाई वाले की दूकान पर डाई काटने या दूकान पर सोने का हिसाब ना पाए जाने पर सोना जब्त.
9. कारीगर के पास माल का हिसाब या सोने का हिसाब न पाए जाने पर सोना जब्त.
10. खरा सोना सरकारी संस्था से चेक द्वारा खरीदना पड़ेगा.
11. 2 लाख से अधिक जेवरात खरीदने पर पैन नं. एवं टी.डी.एस. ग्राहक को देना होगा.
(रिपोर्ट:मधेपुरा:- एस साना) 

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