तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को मिली अंतरिम जमानत - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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4 मार्च 2016

तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को मिली अंतरिम जमानत

बहुचर्चित तेजाब कांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अंजना प्रकाश  और जस्टिस आरके मिश्रा के  खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में शहाबुद्दीन को अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद की अपील याचिका पर भी सुनवाई  होगी. हालांकि, अन्य मामलों में आरोपित होने के कारण जेल से उनकी अभी रिहाई नहीं होगी. 
 निचली अदालत ने सुनायी थी उम्रकैद की सजा
 2004 में दो सगे भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गयी थी. सीवान की निचली अदालत ने इस दोहरे  हत्याकांड में पिछले साल शहाबुद्दीन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी थी. निचली अदालत के इस  फैसले के खिलाफ शहाबुद्दीन ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी.  साथ ही जमानत याचिका भी दायर की थी. खंडपीठ ने शहाबुद्दीन की जमानत याचिका मंजूर कर करते हुए अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त मुन्ना मियां को भी अंतरिम जमानत दे दी.  इसके अलावा खंडपीठ ने अपील याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. शहाबुद्दीन सीवान की जेल में बंद हैं. तेजाब कांड में अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद वह अभी जेल से रिहा नहीं हो पायेंगे. तीसरे भाई की हत्या के मामला में वह आरोपित हैं. अगर तीसरे भाई की हत्या मामले में उन्हें जमानत मिलती है, तब वह जेल से बाहर होंगे. 
 क्या है मामला
राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर सीवान के ही दो सगे भाइयों सतीश कुमार व गिरीश कुमार की 2004 में तेजाब से नहला कर हत्या करने की साजिश का आरोप है.  इन दोनों के शव बरामद नहीं हो सके थे. दोनों भाइयों की मां कलावती देवी ने 2004 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सीवान की निचली अदालत ने नौ दिसंबर, 2015 को इस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी. इस केस में एकमात्र चश्मदीद गवाह रहे तीसरे भाई राजीव रोशन की भी सीवान में गोली मार कर हत्या कर दी गयी. इस मामले के भी शहाबुद्दीन आरोपित हैं.

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