मधेपुरा 08/02/2018
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में फरवरी और मार्च में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है.
चुनाव संचालन समिति के संयोजक डीएसडब्ल्यू डॉ. अनिल कांत मिश्रा ने मतदाताओं और अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. डॉ. मिश्रा ने अभ्यर्थियों और मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करते कहा कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित छात्रों को सहयोग देना होगा.
निर्देश के अनुसार मतदान के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक पोलिंग बूथ के 100 मीटर की परिधि में कोई भी प्रचार करना, वोट मांगना और सभा करना अपराध माना जाएगा.
कोई भी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिए हस्त लिखित, हस्तनिर्मित पर्ची, पुस्तिका या उसकी छायाप्रति का ही व्यवहार कर सकते हैं. चुनाव के लिए संबंधित चुनाव पदाधिकारी से पूर्व अनुमति से ही कैंपस में प्रचार संबंधित पर्ची का इस्तेमाल कर सकेंगे.
विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कॉलेज या विश्वविद्यालय के दीवाल पर कुछ लिखने उसके स्वरूप को बिगाड़ने या हानि पहुंचाने की स्थिति में सभी संबंधित अभ्यर्थी संयुक्त रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे. चुनाव में लाउडस्पीकर, सवारी या पशु का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है.
मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके प्रतिनिधि या उनके समर्थक मतदान में लगे पदाधिकारियों को शांतिपूर्वक और निर्भीकता से मतदान संपन्न कराने में सहायता प्रदान करने को कहा गया है. मतदान के दिन शुद्ध पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि द्वारा वितरित नहीं की जाएगी.
मतदान के दिन कोई भी प्रचार सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा. साथ ही मतदान के दिन किसी भी सवारी का मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा. चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के बाद मतदान या मतगणना स्थल की साफ-सफाई सभी अभ्यर्थियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. बिना वैध पहचान-पत्र के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश मतदान के दिन मतदान केंद्र पर वर्जित रहेगा.
मतदाता अपने कॉलेज द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाकर ही मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे और मतदान कर पाएंगे. एक इकाई के अधीन एक पद के लिए बने प्रोपोज़र या सेकंडर किसी एक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक बन सकते हैं.
यदि कोई मतदाता एक ही पद के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक बनते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा. चुनाव से संबंधित निर्देश में इसके अलावा कई और निर्देश जारी किए गए हैं जिसका सख्ती से पालन करना करने की बात कही गई है.
ज्ञात हो कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कॉलेज और स्नातकोत्तर विभागों के विभिन्न संकायों का चुनाव 25 फरवरी और विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 10 मार्च को निर्धारित किया गया है.
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में फरवरी और मार्च में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है.
चुनाव संचालन समिति के संयोजक डीएसडब्ल्यू डॉ. अनिल कांत मिश्रा ने मतदाताओं और अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. डॉ. मिश्रा ने अभ्यर्थियों और मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करते कहा कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित छात्रों को सहयोग देना होगा.
निर्देश के अनुसार मतदान के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक पोलिंग बूथ के 100 मीटर की परिधि में कोई भी प्रचार करना, वोट मांगना और सभा करना अपराध माना जाएगा.
कोई भी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिए हस्त लिखित, हस्तनिर्मित पर्ची, पुस्तिका या उसकी छायाप्रति का ही व्यवहार कर सकते हैं. चुनाव के लिए संबंधित चुनाव पदाधिकारी से पूर्व अनुमति से ही कैंपस में प्रचार संबंधित पर्ची का इस्तेमाल कर सकेंगे.
विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कॉलेज या विश्वविद्यालय के दीवाल पर कुछ लिखने उसके स्वरूप को बिगाड़ने या हानि पहुंचाने की स्थिति में सभी संबंधित अभ्यर्थी संयुक्त रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे. चुनाव में लाउडस्पीकर, सवारी या पशु का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है.
मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके प्रतिनिधि या उनके समर्थक मतदान में लगे पदाधिकारियों को शांतिपूर्वक और निर्भीकता से मतदान संपन्न कराने में सहायता प्रदान करने को कहा गया है. मतदान के दिन शुद्ध पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि द्वारा वितरित नहीं की जाएगी.
मतदान के दिन कोई भी प्रचार सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा. साथ ही मतदान के दिन किसी भी सवारी का मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा. चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के बाद मतदान या मतगणना स्थल की साफ-सफाई सभी अभ्यर्थियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. बिना वैध पहचान-पत्र के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश मतदान के दिन मतदान केंद्र पर वर्जित रहेगा.
मतदाता अपने कॉलेज द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाकर ही मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे और मतदान कर पाएंगे. एक इकाई के अधीन एक पद के लिए बने प्रोपोज़र या सेकंडर किसी एक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक बन सकते हैं.
यदि कोई मतदाता एक ही पद के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक बनते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा. चुनाव से संबंधित निर्देश में इसके अलावा कई और निर्देश जारी किए गए हैं जिसका सख्ती से पालन करना करने की बात कही गई है.
ज्ञात हो कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कॉलेज और स्नातकोत्तर विभागों के विभिन्न संकायों का चुनाव 25 फरवरी और विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 10 मार्च को निर्धारित किया गया है.