मधेपुरा 07/02/2018
पिछले दिनों मधेपुरा रेलवे स्टेशन के समीप कुछ मनचले युवकों ने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें बेरहमी से बेल्ट से पीटा था.
ज्ञात हो कि बीते 19 जनवरी को छात्राओं ने मनचले युवकों द्वारा फोटो खींचने पर विरोध किया जिस पर उनके साथ उन बिगड़ैल लड़कों ने बर्बरता की. छात्राओं के साथ मारपीट करने के मामले में सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
जिसमें फरार चल रहे एक फरार आरोपी ने कुर्की जब्ती के डर से पुलिस को चकमा देकर बुधवार को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
छात्राओं ने मनचले पांच नामजद युवक के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज कराया था. मामला चर्चा में आने पर एसपी विकास कुमार ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तार की शख्त हिदायत दी थी. टीम ने 20 जनवरी को एक आरोपी को गणेश स्थान गांव से गिरफ्तार किया.
पांचवें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. थानाध्यक्ष केबी सिंह ने आरोपी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की पुष्टि की है. बताते चलें कि न्यायालय के वकीलों ने तीन महीनों तक इस घटना के आरोपियों की पैरवी न करने का फैसला किया है.
पिछले दिनों मधेपुरा रेलवे स्टेशन के समीप कुछ मनचले युवकों ने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें बेरहमी से बेल्ट से पीटा था.
ज्ञात हो कि बीते 19 जनवरी को छात्राओं ने मनचले युवकों द्वारा फोटो खींचने पर विरोध किया जिस पर उनके साथ उन बिगड़ैल लड़कों ने बर्बरता की. छात्राओं के साथ मारपीट करने के मामले में सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
जिसमें फरार चल रहे एक फरार आरोपी ने कुर्की जब्ती के डर से पुलिस को चकमा देकर बुधवार को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
छात्राओं ने मनचले पांच नामजद युवक के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज कराया था. मामला चर्चा में आने पर एसपी विकास कुमार ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तार की शख्त हिदायत दी थी. टीम ने 20 जनवरी को एक आरोपी को गणेश स्थान गांव से गिरफ्तार किया.
पांचवें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. थानाध्यक्ष केबी सिंह ने आरोपी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की पुष्टि की है. बताते चलें कि न्यायालय के वकीलों ने तीन महीनों तक इस घटना के आरोपियों की पैरवी न करने का फैसला किया है.