मधेपुरा 22/05/2018
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के छात्रो के लिए एक खुशखबरी लाई है. रिजल्ट निकलने से पहले बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है.
जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है. इस बार अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे. हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस नहीं मिलेगा.
बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक 75 फीसदी है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक देगा.
अधिकतम 10 फीसदी ग्रेस देने का फैसला बोर्ड ने पहली बार किया है. इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8 फीसदी और दो विषय में 4-4 फीसदी तक ग्रेस देता था.
बशर्ते कि छात्र ने कोई और लाभ ना लिया हो. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर ही लागू होगा. पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के छात्रो के लिए एक खुशखबरी लाई है. रिजल्ट निकलने से पहले बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है.
जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है. इस बार अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे. हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस नहीं मिलेगा.
बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक 75 फीसदी है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक देगा.
अधिकतम 10 फीसदी ग्रेस देने का फैसला बोर्ड ने पहली बार किया है. इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8 फीसदी और दो विषय में 4-4 फीसदी तक ग्रेस देता था.
बशर्ते कि छात्र ने कोई और लाभ ना लिया हो. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर ही लागू होगा. पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा.