मधेपुरा 22/05/2018
सोशल मिडिया पर एक छात्र नेता द्वारा दरोगा के सर्विस पिस्टल के साथ फोटोबाजी कर उसे वायरल पड़ा महंगा. इस मामले में निलंबित सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार रंजन ने छात्र नेता सहित दो के खिलाफ केस दर्ज कराया है. रविवार को सदर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का सर्विस पिस्टल एक छात्र नेता के हाथ में होने के मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है.
निलंबित सब इंस्पेक्टर रंजन ने छात्र नेता के विरुद्ध सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराते कहा कि रविवार को वे ओडी ड्यूटी पर थे. अपना सर्विस पिस्टल कमर से खोलकर टेबूल पर रख कर वे काम कर रहे थे. इसी बीच शहर के वार्ड दो निवासी छात्र रोहित यादव पहुंचा. बाइक चेकिंग के दौरान जब्त कथित बाइक के बारे में पूछताछ करते हुए बगल की खाली कुर्सी पर बैठ गया.
चुपके से सरकारी सर्विस पिस्टल हाथों में लेकर गलत नीयत से लहराते हुए उनके साथ आये दूसरा साथी आजाद नगर के आर्यन कुमार ने पिस्टल लहराने का फोटो शूट कर लिया. फोटो को सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया. इसकी जानकारी उन्हें सोमवार को समाचारपत्रों के माध्यम से हुई. उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि खराब करने के नीयत से साजिश की गयी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों छात्र नेता के विरुद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.
सोशल मिडिया पर एक छात्र नेता द्वारा दरोगा के सर्विस पिस्टल के साथ फोटोबाजी कर उसे वायरल पड़ा महंगा. इस मामले में निलंबित सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार रंजन ने छात्र नेता सहित दो के खिलाफ केस दर्ज कराया है. रविवार को सदर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का सर्विस पिस्टल एक छात्र नेता के हाथ में होने के मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है.
निलंबित सब इंस्पेक्टर रंजन ने छात्र नेता के विरुद्ध सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराते कहा कि रविवार को वे ओडी ड्यूटी पर थे. अपना सर्विस पिस्टल कमर से खोलकर टेबूल पर रख कर वे काम कर रहे थे. इसी बीच शहर के वार्ड दो निवासी छात्र रोहित यादव पहुंचा. बाइक चेकिंग के दौरान जब्त कथित बाइक के बारे में पूछताछ करते हुए बगल की खाली कुर्सी पर बैठ गया.
चुपके से सरकारी सर्विस पिस्टल हाथों में लेकर गलत नीयत से लहराते हुए उनके साथ आये दूसरा साथी आजाद नगर के आर्यन कुमार ने पिस्टल लहराने का फोटो शूट कर लिया. फोटो को सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया. इसकी जानकारी उन्हें सोमवार को समाचारपत्रों के माध्यम से हुई. उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि खराब करने के नीयत से साजिश की गयी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों छात्र नेता के विरुद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.