राज्य सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, पूर्ण शराबबंदी - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

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6 अप्रैल 2016

राज्य सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, पूर्ण शराबबंदी

राज्य सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया है. राज्य में देशी, मसालेदार और विदेशी शराब के उत्पादन और बिक्री और पीने -पिलाने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अप्रैल से ग्रामीण इलाके में विदेशी समेत देशी और मसालेदार शराब पर प्रतिबंध लगा दी थी और शहरी इलाके में सिर्फ  विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दी थी. लेकिन, चार दिनों में ही शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिस प्रकार वातावरण बन गया, उससे  सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक के तत्काल बाद उत्पाद विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी.  मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जगह, नगर निगम हो या नगर पर्षद,  कहीं भी बिवरेज कारपोरेशन की ओर से खुलनेवाली दुकानें अब नहीं खोली जायेंगी.  जो दुकानें खुल गयी थीं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है.  सिर्फ मिलिट्री कैंटीन को इससे मुक्त रखा गया है नीतीश कुमार ने बताया कि किसी होटल, बार या रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं बिकेगी और किसी को इसका लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. संपूर्ण राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.  इसे मंगलवार से ही ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को  बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016  की संपूर्ण प्रदेश में विदेशी शराब का कारोबार, बोतल बंदी, बिक्री और उपयोग करने पर प्रतिबंध  लगाने का अधिकार प्राप्त है.  इसी अधिनियम के तहत पूर्ण शराबबंदी लागू की गयी है.
(रिपोर्ट: मधेपुरा:- गरिमा उर्विशा)

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