चार बजे बंद हो जाएंगी सभी दुकानें
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने दुकानों को बंद करने के समय में बदलाव किया है. गुरुवार से सभी दुकानें 4 बजे ही बंद हो जाएंगी. बुधवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत यह तय किया गया है. किसी भी परिस्थिति में 4 बजे के बाद दुकानें नही खुली रहेंगी.
जिलाधिकारियों पर होगी भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी भीड़-भाड़ न हो. उसके लिए वह क्षेत्रवार या मोहल्लावार दुकानों को वैकल्पिक तौर पर खोलने या बंद करने का आदेश दे सकते हैं. जिलाधिकारी दुकानों के कहीं और स्थानांतरण का भी निर्णय ले सकते हैं. मसलन सब्जी बाजार में भीड़ होने पर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में कहीं भी भीड़-भाड़ नहीं हो. उन्हें यह पूरा अधिकार होगा कि वह दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने का आदेश दें. सरकार की मंशा साफ है कि भीड़-भाड़ को रोका जाए ताकि कोरोना का फैलाव न हो.
बिहार में शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू
सरकार ने अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. अब तक रात 9 बजे बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 9 घंटे तक का ही कर्फ्यू लागू था. सरकार का यह आदेश 29 अप्रैल से प्रभावी होगा, जो 15 मई तक लागू होगा. संशोधित आदेश में शादी समारोह व अंतिम संस्कार में भी शामिल होने वालों की संख्या में पहले की तुलना में और कमी की गई है. वहीं, शादी समारोह में अब अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. अंतिम संस्कार के लिए यह संख्या 20 तक सीमित की गई है. हालांकि शादी समारोह के लिए कर्फ्यू में राहत देते हुए शाम 6 बजे के बदले 10 बजे से प्रभावी किया गया है. सरकार ने साफ किया है कि शादी समारोह में डीजे बजाने की पूर्णतः मनाही रहेगी. ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. अब रहेंगी ये पाबंदियां:
- दुकानें शाम 6 की बजाए 4 बजे बंद हो जाएंगी.
- रात्रि कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा. (पहले रात 9 से सुबह 6 बजे तक था)
- विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं. (विवाद समारोह के लिए रात्रि कफ्र्यू 10 बजे से प्रभावी होगा)
- विवाह समारोह में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.
- जिला प्रशासन क्षेत्रवार दुकानों को खोलने का आदेश दे सकता है.
- सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे. (आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)
- सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे.
- जिला प्रशासन तय करेगा कंटेनमेंट जोन, यहां इन प्रतिबंधों के अलावा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे.